कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग ने जारी की 312.17 करोड़ की राशि

जयपुर। कोविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम एवं बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा त्वरित गति से मार्च एवं अप्रेल 2020 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 248.37 करोड़ एवं जिला कलक्टर को 63.80 करोड़ कुल 312.17 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है इस राशि का उपयोग विभिन्न कार्यो में किया जायेगा। 


आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त शासन सचिव कल्पना अग्रवाल ने बताया कि लेबोरेट्री, वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण के लिए मार्च 2020 माह 62.15 करोड़ एवं माह अप्रेल 2020 मेें 149.12 करोड़ की राशि राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजो एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के लिए सचिव चिकित्सा एव शिक्षा विभाग को आवंटित की जा चुकी है। इसी प्रकार मास्क एवं पीपीई किट एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए माह मार्च 2020 में    2.10 करोड़ एवं माह अप्रेल 2020 में रैपिड टेस्टिंग किट्स क्रय करने हेतु 35 करोड़ की राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आंवटित की जा चुकी है। 


उन्होंने बताया कि जिला कलक्टरों को राज्य में संचालित समस्त कोरेंटाइन केन्द्रों तथा राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों हेतु अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, मेडिकल सुविधा तथा संदिग्धों की जांच व स्क्रीनिंग तथा कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मियों एवं सफाई कर्मियों की निजी सुरक्षा के उपकरण इत्यादि के लिए माह मार्च 2020 में 8.70 करोड, निर्बन्ध कोष के लिए 4.10 करोड़ एवं अप्रेल 2020 में 51.009 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त जिला कलक्टरों को कुल 63.8 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। 


आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है एवं सभी मकान मलिकों को पाबन्द किया गया है कि सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नहीं करवाया जाए।


उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु संवदेनशील है टिड्डी प्रभावित 8 जिले यथा बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली व सिरोही एवं सूखे से प्रभावित 4 जिले यथा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में पशुओं के संरक्षण के लिए पशु शिविर खोले जाने एवं अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराये जाने तथा सूखा प्रभावित जिलों को आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन के निर्देश भी जिला कलक्टर को दिये गये हैं। 


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