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60 लाख जरूरतमंदों को निशुल्क गेहूं देगी राजस्थान सरकार, तंबाकू, गुटखा एवं शराब बेचने पर पाबंदी
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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने, धारा 144 के उल्लंघन पर लगेगा आर्थिक दंड...
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजी संकट की इस घड़ी में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार एफसीआई से बाजार दर पर गेहूं खरीदकर खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रदेश के 54 लाख पात्र लोगों एवं निराश्रित व्यक्तियों समेत करीब 60 लाख जरूरतमंदों को दस-दस किलो निशुल्क गेहूं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केन्द्र सरकार वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर ही राज्य को गेहूं का आवंटन कर रही है। जबकि बीते सालों में खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में 54 लाख लोग और आ गए हैं। मैंने इन लोगों को एनएफएसए की सूची में शामिल कर अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भी लिखा है।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण तंबाकू, गुटखा एवं शराब बेचने पर पाबंदी है। अगर कोई बेचता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने, धारा 144 के उल्लंघन आदि पर भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू होना शुभ संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को सुनियोजित ढंग से शुरू किए जाने के प्रयास किए हैं। जिसके चलते हमारी उम्मीद से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। इनमें कई बड़ी इकाइयां भी शामिल हैं। यह एक शुभ संकेत है। उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा समेत प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। भीलवाड़ा में करीब 40 इकाइयाें तथा उदयपुर में 50 इकाइयों ने काम शुरू किया है जिनमें करीब 13 हजार श्रमिक नियोजित हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक, जिंदल शॉ, अल्ट्रा टेक, हीरो मोटोकॉर्प, केईआई लिमिटेड, डाइकिन सहित कई बड़ी कम्पनियों ने अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं।
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