जयपुर। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयोें व संस्थानों के कार्मिकों व श्रमिकों के अप्रेल माह के वेतन भुगतान के लिए एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ.सुबोध अग्रवाल ने जारी एडवाइजरी के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को अपने कार्मिकों और श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का बिना कटौती के डिजिटल प्लेटफार्म पर लेन-देन के माध्यम से वेतन भुगतान करने को कहा है।
एसीएस उद्योग डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को इस आशय की एडवाइजरी जारी कर लॉक डाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयाें व संस्थानाें के कार्मिकों और श्रमिकों को लॉक डाउन में बिना कटौती के निर्धारित समय पर डिजीटल प्लेटफार्म पर सीधे खातों में ऑनलाईन या सीधे खातों में हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से या एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने को कहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों के कार्मिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन आदि की आवश्यकता को देखते हुए श्रमिकों व कार्मिकों के व्यापक हित में यह एडवाइयजरी जारी कर यह निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में 30 मार्च, 2020 को जारी एडवइजरी के क्रम में यह एडवाइजरी अप्रेल माह के वेतन भुगतान के लिए जारी की गई है।
डॉ.अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में इन इकाइयों के कार्मिकों व श्रमिकों द्वारा वेतन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऎसे में औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को लॉकडाउन अवधि में बिना कटोती के समय पर वेतन भुगतान को कहा गया है। एडवाइजरी पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और श्रम आयुक्त को भी समन्वय हेतु भेजी गई है।
उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को विभागीय एडवाइजरी के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिए हैं ताकि कार्मिकों व श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कार्मिकों व श्रमिकों से भी आग्रह किया है कि कार्मिक व श्रमिक भी जहां तक हो सके डिजीटल प्लेटफार्म पर ही लेन-देन करें व बहुत ही अधिक आवश्यकता पर निकटतम एटीएम से जरुरत के अनुसार राशि प्राप्त करें।
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