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श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के 12वें पाटोत्सव पर आयोजित होगा पांच दिवसीय विशाल महोत्सव

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10 मई से 14 मई को मनाया जाएगा मंदिर का 12वाँ पाटोत्सव... जयपुर। जगतपुरा के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में इन दिनों आध्यात्म की लहर दौड़ रही है, सभी भक्त और श्रद्धालु बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि मंदिर में पांच दिन के विशाल महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आगामी 10 मई से 14 मई को मंदिर का 12वाँ पाटोत्सव मनाया जाएगा जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है, इन पांच दिनों में मंदिर में कई विशेष आयोजन होंगे जिनमे भक्त महाभिषेक कीर्तन, पालकी, भजन संध्या आदि का आनंद लेंगे।  ‘पाटोत्सव’ का अर्थ है भगवान् की प्रतिमा प्रतिष्ठा का महोत्सव, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के पांच दिवसीय ‘पाटोत्सव’ के पहले दिन सुदर्शन पूजा, महा आरती और सुदर्शन हवन होगा। दूसरे दिन 11 मई को जगतपुरा फ्लाई ओवर से श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर तक विशाल रथ यात्रा का आयोजन होगा,जिसमे पूरे जयपुर से हज़ारों भक्त भाग लेंगे और भगवान् की भक्ति करने का आनंद लेंगे। साथ ही 12 मई को मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमे शिशुपाल वध नाटक का मंचन होगा, श्री श्री कृष्ण बलराम का पालकी उत्सव होगा। 13 मई ‘पाटोत्सव’ के चौथे दिन सा

कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही के आदेश

हैल्प लाईन नं. 18001806030 वाट्सअप नं 7230086030

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बेहतर कोविड-19 आपदा प्रबंधन के लिए उपभोक्ता वस्तोओं की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही के आदेश जारी किये हैं।

खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान जन अनुशासन पखवाडा आयोजित किया जा रहा है, ऎसे में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा उनके मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए सभी जिला कलक्टरों, जिला रसद अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी सूरत में नहीं होने दे। आमजन द्वारा दी जाने वाली शिकायतों तथा मुख्यालय की हैल्प लाईन से भेजी गई फीड बैक पर तुरन्त टीम भेजकर कार्यवाही करें। रेडियों/ सोशल मीडिया/प्रेस नोट तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों से जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में आमजन में विश्वास कायम करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में यह भी सलाह दी गई है कि खाद्य विभाग विधिक माप विज्ञान विभाग तथा पुलिस के साथ मिलकर जिला कलक्टर के निर्देशन में कार्यवाही संपादित की जावे इसके लिए लोगों से सूचना मांगे तथा आवश्यकतानुसार डिकॉय आपरेशन करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

इन सब निर्देशों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि आम जन में हैल्प लाईन नं. 18001806030 वाट्सअप नं 7230086030 बेव साईट www.consumeradvice.in का भी प्रचार-प्रसार किया जावे ताकी लोग इस प्रकार के दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके। इसके साथ ही स्थानीय सम्पर्क पर भी लोगों के बीच सर्कुलेट करने के आदेश दिए। 

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