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एमजीडी स्कूल के खिलाफ एफआईआर
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संयुक्त अभिभावक संघ ने विधायकपुरी थाने में की एफआईआर...
जयपुर। अजमेरी गेट के पास टोंक रोड पर स्थित एमजीडी स्कूल के खिलाफ संयुक्त अभिभावक संघ ने विधायकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। संघ के पदाधिकारी मंगलवार को थाने पहुंचे और एफआईआर करवाई।
संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना था कि स्कूल प्रशासन ने सरकार की कोविड गाइडलाइन की अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि प्रेक्टिकल एग्जाम के नाम पर ओर केवल फीस वसूलने के षड्यंत्र रचकर निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोमवार को एमजीडी स्कूल ही नही बल्कि अन्य स्कूलों ने भी बंद के दौरान भी बच्चों को स्कूल बुलाकर प्रेक्टिकल एक्जाम लिए। उनका कहना था कि रोड पर निकलने वाली जनता पर जुर्माना वसूला जा रहा है तो निजी स्कूल तो बच्चों को मारने पर तुले हैं उन पर कार्यवाही क्यो हो रही है।
हेल्पलाइन पर आई शिकायत
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि संघ ने अभिभावकों और विद्यार्थियों की समस्या और समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9772377755 जारी किया हुआ है। सोमवार को इसी नंबर पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि टोंक रोड़ स्थित एमजीडी स्कूल खुला हुआ है और प्रेक्टिकल एक्जाम के नाम पर ना केवल बच्चों को बुला रहे है बल्कि टीचरों को भी बुला रहे है। जबकि खुद शिक्षा राज्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की गाइडलाइन जारी की थी जिसमे स्पष्ट लिखा था कि 3 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह से बन्द रहेगी। उसके बावजूद स्कूल और स्कूल संचालकों ने कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देशों की परवाह ना करते हुए और स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परवाह किये बगैर स्कूल खोला है। स्कूल प्रबंधन यहां पढऩे वाली छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा ले रहा है। जबकि वर्तमान में सरकार ने कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक स्कूल नहीं खोले जा सकते और परीक्षाएं रद्द कर रखी।
अभिभावकों ने बताया कि स्कूल संचालकों ने प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए छात्राओं पर दबाब डालकर उन्हें बुलाया है। साथ छात्राओं को स्कूल के खिलाफ ना बोलने की भी हिदायतें दी हुई है।
स्कूल प्रशासन द्वारा जांच करने गई शिक्षा विभाग की टीम को बंधक बनाने की निंदा
संयुक्त अभिभावक संघ ने एमजीडी स्कूल प्रशासन द्वारा जांच करने गई शिक्षा विभाग की टीम के अधिकारियों को बंधक बनाने की भी निंदा की। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि एक तरफ स्कूल प्रशासन जांच अधिकारियों से अनुमति पत्र मांग रहे थे वही दूसरी तरफ जिलाधीश का झूठा हवाला देकर कोविड़ गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे। क्या जिलाधीश के नाम का झूठा सहारा लेकर कोई भी स्कूल संचालक किसी को भी डरा सकता है। ऐसे स्कूल संचालक जो कानून तक कि धज्जियां खुलेआम उड़ा रहा है ऐसे स्कूलों को एनओसी तत्काल रद्द कर देनी चाहिए।
आईपीसी धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 51 सहित राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की 5 और 3 के तहत मामला हुआ दर्ज
संयुक्त अभिभावक संघ के शिकायत के बाद विधायकपुरी थाने ने कार्यवाही करते हुए एमजीडी स्कूल पर आईपीसी धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 5 और 3 के तहत मामला दर्ज किया।
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