कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी




जयपुर। कोरोना संक्रमण लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है और इसके संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इस घातक बीमारी से लोगों की रक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अब किराना, आटा चक्की, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और पशु चारे की दुकानें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक यानी सिर्फ 5 घंटे खरीदारी के लिए खुलेगी, वहीं ये दुकानें शनिवार और रविवार को बिल्कुल बंद रहेगी। वहीं डेयरी, फल एवं दूध सब्जी की दुकानें व मंडी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।

26 अप्रैल से अब सिर्फ मेडिकल-जरूरी काम छोड़कर कोई भी निजी वाहन से राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेगा।

निजी वाहन अब पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पम्प से ले पाएंगे।

बैंक और बीमा ऑफिस आमजन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।

विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को आने की अनुमति होगी इसी के साथ शादी से जुड़े कार्यक्रम अब 3 घंटे के भीतर निपटाने होंगे।

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