Featured Post

स्वर्गीय श्रीमती सुप्यार कंवर की 35वीं पुण्यतिथि पर आमरस एवं भजनामृत गंगा कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन

Image
जयपुर। स्वर्गीय श्रीमती सुप्यार कंवर की 35वीं पुण्यतिथि पर सुप्यार देवी तंवर फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार, 19 मई, 2024 को कांवटिया सर्कल पर भावपूर्ण भजन संध्या का आयोजन के साथ आमरस प्रसादी का वितरण किया गया।  कार्यक्रम में प्रतिभाशाली कलाकारों की आकाशीय आवाजें शांत वातावरण में गुंजायमान हो उठीं, जो उपस्थित लोगों के दिलों और आत्मा को छू गईं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, आईएएस राजेंद्र विजय, एडिशनल एसपी पूनमचंद विश्नोई, सुरेंद्र सिंह शेखावत, अनिल शर्मा, के.के. अवस्थी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण सहित सुप्यार देवी तंवर फाउंडेशन के अध्यक्ष राधेश्याम तंवर, उपाध्यक्ष श्रीमती मीना कंवर, मंत्री मेघना तंवर, कोषाध्यक्ष अजय सिंह तंवर एवं गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए 15 जून से वाहन 4.0 पर ही किया जा सकेगा लेनदेन

जयपुर। प्रदेश के परिवहन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आगामी 15 जून से परिवहन विभाग से सम्बन्धित सेवाओं एवं अन्य तरह के चालान जैसे एकबारीय कर, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन कर-यात्री यान, मोटर वाहन कर-माल यान, इनके अधिभार, सभी प्रकार की फीस एवं शुल्क आदि अब सीधे वाहन 4.0 के माध्यम से ही जमा होंगे।


जैन ने बताया कि परिवहन विभाग की सेवाओं से सम्बन्धित बजटमदों मेे राशि जमा कराने की सुविधा वाहन 4.0 के माध्यम से एवं सीधे ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। लेकिन ई-ग्रास पोर्टल पर सीधे राशि जमा करवाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के क्रम में आमजन द्वारा 15 जून से परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए ई-ग्रास पर सीधे लेन-देन नही हो कर उसके स्थान पर वाहन 4.0 पोर्टल पर ही भुगतान हो सकेगा।


इससे लोगों को आरटीओ-डीटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सप्ताहिक एवं राजकीय अवकाषों के दिन भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से मोटर वाहन कर गणना एवं समस्त वाहनों के लेखे वाहन 4.0 पर स्वतः ही अद्यतन हो जावेंगे तथा हर जमा राशि का वाहन वार खाते में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।


वर्तमान में ई-ग्रास पोर्टल पर बैंक में नगद जमा कराने हेतु चालान बनाना पडता है। उसके पश्चात वाहन स्वामी को बैंक में जाकर नगद राशि जमा करनी पडती है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत चालान बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाऐगी जिससे विभाग में cashless प्रवृत्ति की तरफ कदम बढेंगे और आमजन को सुविधा होगी। समस्त भुगतान वाहन पोर्टल के माध्यम से होने से विभिन्न कार्याें एवं भुगतान की माॅनीटरिंग आसान हो पायेगी साथ ही नयी व्यवस्था से सभी सूचनाऐं तत्काल पोर्टल पर उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढेगी एवं सेवा प्रदान आसानी से हो सकेगी।


नई व्यवस्था लागू होने के पश्चात भविष्य में यात्री/भार वाहनों के मासिक/वार्षिक कर देने वाहनों की देय कर की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी जिससे वाहन स्वामी देय राषि घर से ही जमा करवा सकेगा।


उन्होने विभाग के सभी आरटीओ एवं डीटीओ को 15 जून से परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए राषि विभागीय वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर उपलब्ध वाहन 4.0 एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।


Comments

Popular posts from this blog

आम आदमी पार्टी के यूथ विंग प्रेसिडेंट अनुराग बराड़ ने दिया इस्तीफा

1008 प्रकांड पंडितों ने किया राजस्थान में सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान

दी न्यू ड्रीम्स स्कूल में बोर्ड परीक्षा में अच्छी सफलता पर बच्चों को दिया नगद पुरुस्कार