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सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष ने विधायक गोपाल शर्मा से की शिष्टाचार भेंट

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विधायक गोपाल शर्मा ने फाउंडेशन के उद्देश्यों पर प्रशंसा जाहिर कर, दिया धन्यवाद... जयपुर।  सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष ने जयपुर महानगर टाइम्स के संपादक और सिविल लाइंस विधानसभा विधायक गोपाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर योगाचार्य मनीष ने सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के उद्देश्य एवं सेवा प्रकल्पों की जानकारी साझा करते हुए शर्मा को गंगा जली भेंट की। शिष्टाचार भेंट के समय सामाजिक कार्यकर्ता अंजली भी सम्मिलित रही। योगी ने बताया कि मान्यता है कि गंगाजल को जहां रखा जाता है वहां सभी प्रकार के संकट दूर रहते हैं इसे जहां छिड़का जाता है वहां समस्त प्रकार के नकारात्मक प्रभाव खत्म हो पवित्र एवं मंगल में उर्जा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो इसी भाव के साथ हमें आगे बढ़ाना है।

परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए 15 जून से वाहन 4.0 पर ही किया जा सकेगा लेनदेन

जयपुर। प्रदेश के परिवहन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आगामी 15 जून से परिवहन विभाग से सम्बन्धित सेवाओं एवं अन्य तरह के चालान जैसे एकबारीय कर, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन कर-यात्री यान, मोटर वाहन कर-माल यान, इनके अधिभार, सभी प्रकार की फीस एवं शुल्क आदि अब सीधे वाहन 4.0 के माध्यम से ही जमा होंगे।


जैन ने बताया कि परिवहन विभाग की सेवाओं से सम्बन्धित बजटमदों मेे राशि जमा कराने की सुविधा वाहन 4.0 के माध्यम से एवं सीधे ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। लेकिन ई-ग्रास पोर्टल पर सीधे राशि जमा करवाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के क्रम में आमजन द्वारा 15 जून से परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए ई-ग्रास पर सीधे लेन-देन नही हो कर उसके स्थान पर वाहन 4.0 पोर्टल पर ही भुगतान हो सकेगा।


इससे लोगों को आरटीओ-डीटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सप्ताहिक एवं राजकीय अवकाषों के दिन भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से मोटर वाहन कर गणना एवं समस्त वाहनों के लेखे वाहन 4.0 पर स्वतः ही अद्यतन हो जावेंगे तथा हर जमा राशि का वाहन वार खाते में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।


वर्तमान में ई-ग्रास पोर्टल पर बैंक में नगद जमा कराने हेतु चालान बनाना पडता है। उसके पश्चात वाहन स्वामी को बैंक में जाकर नगद राशि जमा करनी पडती है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत चालान बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाऐगी जिससे विभाग में cashless प्रवृत्ति की तरफ कदम बढेंगे और आमजन को सुविधा होगी। समस्त भुगतान वाहन पोर्टल के माध्यम से होने से विभिन्न कार्याें एवं भुगतान की माॅनीटरिंग आसान हो पायेगी साथ ही नयी व्यवस्था से सभी सूचनाऐं तत्काल पोर्टल पर उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढेगी एवं सेवा प्रदान आसानी से हो सकेगी।


नई व्यवस्था लागू होने के पश्चात भविष्य में यात्री/भार वाहनों के मासिक/वार्षिक कर देने वाहनों की देय कर की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी जिससे वाहन स्वामी देय राषि घर से ही जमा करवा सकेगा।


उन्होने विभाग के सभी आरटीओ एवं डीटीओ को 15 जून से परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए राषि विभागीय वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर उपलब्ध वाहन 4.0 एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।


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