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श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के 12वें पाटोत्सव पर आयोजित होगा पांच दिवसीय विशाल महोत्सव

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10 मई से 14 मई को मनाया जाएगा मंदिर का 12वाँ पाटोत्सव... जयपुर। जगतपुरा के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में इन दिनों आध्यात्म की लहर दौड़ रही है, सभी भक्त और श्रद्धालु बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि मंदिर में पांच दिन के विशाल महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आगामी 10 मई से 14 मई को मंदिर का 12वाँ पाटोत्सव मनाया जाएगा जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है, इन पांच दिनों में मंदिर में कई विशेष आयोजन होंगे जिनमे भक्त महाभिषेक कीर्तन, पालकी, भजन संध्या आदि का आनंद लेंगे।  ‘पाटोत्सव’ का अर्थ है भगवान् की प्रतिमा प्रतिष्ठा का महोत्सव, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के पांच दिवसीय ‘पाटोत्सव’ के पहले दिन सुदर्शन पूजा, महा आरती और सुदर्शन हवन होगा। दूसरे दिन 11 मई को जगतपुरा फ्लाई ओवर से श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर तक विशाल रथ यात्रा का आयोजन होगा,जिसमे पूरे जयपुर से हज़ारों भक्त भाग लेंगे और भगवान् की भक्ति करने का आनंद लेंगे। साथ ही 12 मई को मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमे शिशुपाल वध नाटक का मंचन होगा, श्री श्री कृष्ण बलराम का पालकी उत्सव होगा। 13 मई ‘पाटोत्सव’ के चौथे दिन सा

कोरोना के संक्रमण से बचने के प्रावधानों की पालना करें - डीजीपी


जयपुर। प्रदेश के डीजीपी भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के बाद दी गई रियायतों के दौरान स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सावधानी से पालना एवं राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य जारी निषेधाज्ञाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।


सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में अनावश्यक रुप से आतंकित होने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के बारे में लापरवाही बरतना घातक सिद्ध हो सकता है।
महानिदेशक ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवष्यक है। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं।


उन्होंने बताया कि प्रदेश में लागू राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने एवं बिना मास्क पहने आए लोगों को सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध निरंतर चालान किए जा रहे हैं। अब तक 80 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों पर भी सतर्कता से नज़र रखे हुए है। स्वप्रेरणा से सावधानी बरतकर दण्डात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है।
सिंह ने आमजन से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए सभी प्रावधानों की स्वप्रेरित होकर स्वयं पालना करने के साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया है।


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