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कोविड-19 कोष में अब तक जमा हुए 253 करोड़ रूपये से अधिक
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जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार कोे मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष के माध्यम से गुरूवार 7 मई तक 253 करोड़ 97 लाख रूपये से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं, भामाशाहों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया है।
कलेक्टर ने दो सार्वजनिक अवकाश किए घोषित अगले साल जिले में 14 जनवरी मकर संक्रान्ति व 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश... आगाज केसरी झुंझुनूं। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट रामावतार मीना ने प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में झुंझुनूं जिले में दो दिवसों पर स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है । इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति व 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ पर स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सुश्री संजू सैनी ने ड्रेस मेकिंग सीआईटीएस योजना अखिल भारत में उच्च अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया... आगाज केसरी जयपुर। झालाना डूँगरी स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में कौशल दीक्षांत समारोह 2024 का आयोजन किया गया। यह संस्थान भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं एवं यहाँ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, कोपा, ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कोर्सस विशेष हैं। समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद श्रीमती मंजु शर्मा ने गत सत्र 2023-24 परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरुस्कार वितरित किए । कार्यक्रम में आरडीएसडीई राजस्थान की उपनिदेशक श्रीमती प्रियंका सोमानी एवं प्रधानाचार्य मनहरभाई कातरिया ने संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं अवगत कराया कि संस्थान की एक छात्रा सुश्री संजू सैनी ने ड्रेस मेकिंग सीआईटीएस योजना अखिल भारत में उच्च ...
ग्वालियर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 के तहत किसी भी क्षेत्राधिकार में अपराध होने पर उस क्षेत्र का प्राधिकरण पंजीकरण निलंबित कर सकता है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) गोपाल सिंह एक्शन मोड़ में... आगाज केसरी जयपुर। जयपुर द्वितीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने एक अवैध रूप से परिवर्तन के कारण मई 2024 को बस (UP 95 T 5127) का पंजीकरण निलंबित किया था। इस निलंबन को बस मालिक महेंद्र गुप्ता द्वारा ग्वालियर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि केवल वही प्राधिकरण जिसके तहत बस पंजीकृत है उसे पंजीकरण निलंबित करने का अधिकार है। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 के तहत किसी भी क्षेत्राधिकार में अपराध होने पर उस क्षेत्र का प्राधिकरण पंजीकरण निलंबित कर सकता है। यह निर्णय पंजीकरण निलंबन की अस्पष्टता को दूर करता है और सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश करता है। उल्लेखनीय है कि बस मालिक अपने वाहनों को अन्य राज्यों में पंजीकृत करवाकर उसमें ज़्यादा लाभ कमाने के लिए सीट, त...
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