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स्वर्गीय श्रीमती सुप्यार कंवर की 35वीं पुण्यतिथि पर आमरस एवं भजनामृत गंगा कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन

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जयपुर। स्वर्गीय श्रीमती सुप्यार कंवर की 35वीं पुण्यतिथि पर सुप्यार देवी तंवर फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार, 19 मई, 2024 को कांवटिया सर्कल पर भावपूर्ण भजन संध्या का आयोजन के साथ आमरस प्रसादी का वितरण किया गया।  कार्यक्रम में प्रतिभाशाली कलाकारों की आकाशीय आवाजें शांत वातावरण में गुंजायमान हो उठीं, जो उपस्थित लोगों के दिलों और आत्मा को छू गईं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, आईएएस राजेंद्र विजय, एडिशनल एसपी पूनमचंद विश्नोई, सुरेंद्र सिंह शेखावत, अनिल शर्मा, के.के. अवस्थी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण सहित सुप्यार देवी तंवर फाउंडेशन के अध्यक्ष राधेश्याम तंवर, उपाध्यक्ष श्रीमती मीना कंवर, मंत्री मेघना तंवर, कोषाध्यक्ष अजय सिंह तंवर एवं गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने ’बकाया मंडी शुल्क माफी योजना’ को मंजूरी दी


जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 अप्रैल, 2005 से   31 दिसम्बर, 2019 तक कृषि प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आयात की गई चीनी एवं कृषि जिन्सों के लिए बकाया मंडी शुल्क माफी योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत चीनी एवं कृषि जिन्सों के अनुज्ञाधारियों को बकाया मूल मंडी शुल्क की 50 प्रतिशत राशि और बकाया मंडी शुल्क पर लगाई गई समस्त ब्याज एवं शास्ति राशि माफ की जा सकेगी।

 

यह योजना 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी और इसके लिए मंडी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कृषि प्रसंस्करण इकाइयां ही पात्र होंगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्तकर्ता को भविष्य में लगातार मंडी शुल्क देने एवं यदि किसी न्यायालय में उसके द्वारा वाद लंबित है तो उसे वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा। 

 

योजना के तहत छूट प्राप्तकर्ता को छूट के लिए आवेदन के साथ आयात की गई कृषि जिन्सों के बिलों एवं अन्य दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी होगी। माफी योग्य बकाया मंडी शुल्क पर दी गई छूट भविष्य में उदाहरण के लिए उपयोग नहीं ली जा सकेगी। वर्ष 2005 से अब तक जमा कराए गए मंडी शुल्क में से कोई राशि वापस नहीं की जाएगी।

 

उल्लेखनीय है कि विभिन्न व्यापार संघ एवं प्रसंस्करण इकाई संचालकों ने मूल मंडी शुल्क में छूट देने के लिए आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने अब मूल मंडी शुल्क में छूट देते हुए ’बकाया मंडी शुल्क माफी योजना’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से व्यापारियों एवं प्रसंस्करण इकाई संचालकों को राहत मिलेगी।


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