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राष्ट्र के उत्थान में महिलाएं निभा रही है विशेष भूमिका - शर्मा

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सुश्री संजू सैनी ने ड्रेस मेकिंग सीआईटीएस योजना अखिल भारत में उच्च अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया... जयपुर।  झालाना डूँगरी स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में कौशल दीक्षांत समारोह 2024 का आयोजन किया गया। यह संस्थान भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं एवं यहाँ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, कोपा, ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कोर्सस विशेष हैं।  समारोह में मुख्य अतिथि  लोकसभा सांसद श्रीमती मंजु शर्मा ने गत सत्र 2023-24 परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरुस्कार वितरित किए ।  कार्यक्रम में आरडीएसडीई राजस्थान की उपनिदेशक श्रीमती प्रियंका सोमानी एवं प्रधानाचार्य मनहरभाई कातरिया ने संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं अवगत कराया कि संस्थान की एक छात्रा सुश्री संजू सैनी ने ड्रेस मेकिंग सीआईटीएस योजना अखिल भारत में उच्च अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम

पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर लगाया जुर्माना

9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37 हजार 500 रुपए की लगाई पेनल्टी...

जयपुर। प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम ने बाड़मेर जिले में टाइल्स मेडिकल स्टोर द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया। विधिक माप विज्ञान टीम ने गुरुवार को प्रदेश में 39 निरीक्षण करते हुए 9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया चुरू जिले के सरदारशहर में बीजराम सोलाराम किराना स्टोर, नौलाराम अमृत कुमार स्टोर, विजयलक्ष्मी एंड संस द्वारा मिर्च पाउडर पैकेट एवं मंगोड़ी पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक दुकानदार पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

’पान मसाला को एमआरपी से अधिक बेचने पर किया जुर्माना’

शासन सचिव ने बताया कि कोटा शहर में अंजना किराना स्टोर द्वारा पान मसाला को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर टीम द्वारा पीसीआर नियम के तहत 5 हजार का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में तमोलिया किराना स्टोर एवं शिव शक्ति प्रोविजनल स्टोर पर नमकीन के पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक फर्म पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। बालाजी प्रोविजन स्टोर एवं जी-मार्ट पर नमकीन पैकेट, सूजी पैकेट पर आवश्यक डिक्लेरेशन एवं पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर प्रत्येक दुकानदार पर 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।


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