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स्वर्गीय श्रीमती सुप्यार कंवर की 35वीं पुण्यतिथि पर आमरस एवं भजनामृत गंगा कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन

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जयपुर। स्वर्गीय श्रीमती सुप्यार कंवर की 35वीं पुण्यतिथि पर सुप्यार देवी तंवर फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार, 19 मई, 2024 को कांवटिया सर्कल पर भावपूर्ण भजन संध्या का आयोजन के साथ आमरस प्रसादी का वितरण किया गया।  कार्यक्रम में प्रतिभाशाली कलाकारों की आकाशीय आवाजें शांत वातावरण में गुंजायमान हो उठीं, जो उपस्थित लोगों के दिलों और आत्मा को छू गईं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, आईएएस राजेंद्र विजय, एडिशनल एसपी पूनमचंद विश्नोई, सुरेंद्र सिंह शेखावत, अनिल शर्मा, के.के. अवस्थी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण सहित सुप्यार देवी तंवर फाउंडेशन के अध्यक्ष राधेश्याम तंवर, उपाध्यक्ष श्रीमती मीना कंवर, मंत्री मेघना तंवर, कोषाध्यक्ष अजय सिंह तंवर एवं गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

एमआरपी से ज्यादा राशि वसूलने एवं पीसीआर नियम की अवहेलना करने पर 20 हजार का जुर्माना

जयपुर। प्रदेश में संचालित महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं वाजिब दाम पर मिले इसके लिए विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को 39 निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान मेड़ता सिटी, बसबा, अजमेर एवं भीनमाल शहरों में एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले एवं पीसीआर नियम की अवहेलना करने वाले 5 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि नागौर जिले के मेड़ता सिटी कस्बे में मालपानी किराना स्टोर द्वारा जर्दे के पैकेट को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था जिस पर टीम द्वारा 5 हजार का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि इसी शहर में चारभुजा मेडिकल स्टोर द्वारा द95 मास्क पर पीसीआर नियम के तहत सूचनाओं का डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।

शासन सचिव ने बताया कि दौसा जिले के बसवा स्थित गुर्जरमल स्टोर द्वारा गुटखा को एमआरपी से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था जिस पर टीम द्वारा पीसीआर के नियम के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में लिली प्रोविजन स्टोर पर नमकीन के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन की सूचना प्रदर्शित नहीं पाई गई जिस पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि जालौर के कस्बे में नंदलाल धर्मदास किराना स्टोर द्वारा खाद्य तेल के पैकेट को एमआरपी से अधिक विक्रय किए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया।

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